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शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी जेल दाखिल

  


शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी जेल दाखिल


अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट 


जांजगीर चांपा - शादी का झांसा देकर दो वर्षों तक कई बार दुष्कर्म करने के आरोपी को जैजैपुर पुलिस ने चंद घंटों में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।

                 इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये जैजैपुर थाना प्रभारी उपनिरीक्षक गोपाल सतपथी ने अरविन्द तिवारी को बताया कि पीड़िता / प्रार्थिया दिनांक 30 जनवरी को थाना में उपस्थित होकर लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि पिछले करीब दो वर्षो के मध्य आरोपी गोपाल चंद्रा पिता देवराम चंद्रा साकिन बेलादूला थाना जैजैपुर जिला जांजगीर चांपा द्वारा पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाकर बलात्कार किया है।

पीड़िता/प्रार्थिया की रिपोर्ट पर जैजैपुर पुलिस ने धारा 376 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। जिला पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. अभिषेक पल्लव , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय अनिल सोनी को अवगत कराकर उनके निर्देशानुसार तथा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सक्ती मो. तसलीम आरिफ के मार्गदर्शन पर विवेचना दौरान पीड़िता / प्रार्थिया , गवाहों के कथन , घटनास्थल निरीक्षण एवं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी गोपाल चंद्रा पिता देवराम चंद्रा उम्र 25 साल साकिन बेलादूला थाना जैजैपुर जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.) को अपराध धारा 376 भादवि का अपराध घटित करना पाये जाने से जैजैपुर पुलिस ने आरोपी को आज 31 जनवरी को विधिवत गिरफ्तार न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे  न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही जैजैपुर थाना प्रभारी उपनिरीक्षक गोपाल सतपथी के मार्गदर्शन में किया गया , जिसमें सउनि मथुरा प्रसाद मन्नेवार , प्रधान आरक्षक पूरनलाल कैवर्त , आरक्षक देवनारायण चंद्रा , अश्वनी जायसवाल , राजेश यादव , महिला आरक्षक राजकुमारी खरे का विशेष योगदान रहा।

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