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घर के बाड़ी में घुसकर दुष्कर्म करने का आरोपी जेल दाखिल

 


अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट


जांजगीर चांपा - पीड़िता को घर में अकेली देख घर के बाड़ी में घुसकर दुष्कर्म करने के आरोपी को जैजैपुर पुलिस ने घेराबंदी कर खेत से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

                  इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये जैजैपुर थाना प्रभारी उपनिरीक्षक गोपाल सतपथी ने अरविन्द तिवारी को बताया कि  पीड़िता / प्रार्थिया ने 31जनवरी को थाना में उपस्थित होकर लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 31जनवरी को सुबह करीबन साढ़े नौ बजे जब वह घर के बाड़ी कुआं के पास बर्तन धो रही थी तभी आरोपी सेतराम चंद्रा पिता स्व. टीकाराम चंद्रा साकिन कांशीगढ़ थाना जैजैपुर जिला जांजगीर चांपा द्वारा पीड़िता के बाड़ी तरफ से आकर पीड़िता की हाथ को खींचकर प्रार्थिया के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाकर बलात्कार किया है। पीड़िता / प्रार्थिया की रिपोर्ट पर धारा 376 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जांजगीर चांपा पुलिस अधीक्षक महोदय डा. अभिषेक पल्लव , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय अनिल सोनी को अवगत कराकर उनके निर्देशनुसार तथा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सक्ती मो. तसलीम आरिफ के मार्गदर्शन पर विवेचना दौरान पीड़िता / प्रार्थिया , गवाहों के कथन , घटनास्थल निरीक्षण एवं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सेतराम चंद्रा पिता स्व. टीकाराम चंद्रा (उम्र 48) साल साकिन कांशीगढ़ थाना जैजैपुर जिला जांजगीर चांपा (छ.ग) को अपराध धारा 376 भादवि का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी को दिनांक 01फरवरी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय ने पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल  भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही थाना प्रभारी उपनिरीक्षक गोपाल सतपथी के नेतृत्व में किया गया। जिसमें सउनि मथुरा प्रसाद मन्नेवार , प्रधान आरक्षक संतोष कश्यप , पूरन लाल कैवर्त , आरक्षक देवनारायण चंद्रा , राजेश यादव , महिला आरक्षक राजकुमारी खरे का विशेष योगदान रहा।

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