Header Ads Widget

डीजे/ धुमाल एवं बैंड संचालकों का बैठक दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹20000/-तक हो सकता है जुर्माना



 *01. डीजे/ धुमाल एवं बैंड संचालकों का बैठक लेकर दिए गए निर्देश।*

*02. दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹20000/-तक हो सकता है जुर्माना।*


दिनांक 13 अप्रैल 2023 

यातायात पुलिस रायपुर

श्री प्रशांत अग्रवाल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला रायपुर के निर्देशन पर श्री गुरजीत सिंह उप पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर के द्वारा समस्त यातायात थाना प्रभारी एवं यातायात थाना में पदस्थ अधिकारियों की उपस्थिति में  रायपुर शहर में डीजे/ धुमाल एवं बैंड संचालकों की बैठक आयोजित की गई बैठक में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए माननीय सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय द्वारा जारी गाइडलाइन के बारे में जानकारी देते हुए


कहा कि कोई भी सार्वजनिक स्थान  या निजी स्थान क्यों ना हो 60 डेसिबल से अधिक का ध्वनि नहीं होगा , रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 के मध्य किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं होगा, कोई भी कार्यक्रम हो सर्वप्रथम संबंधित प्रभारी अधिकारी से अनुमति हो तभी डीजे या धुमाल का संचालन करें साथ ही उस कार्यक्रम में डीजे या धुमाल बजाने के संबंध में अनुमति भी आवश्यक है। मालवाहक वाहनों में डीजे धुमाल को वाहन के बॉडी से बाहर ना निकालें। डीजे धुमाल लगे वाहनों में चमकीली लाइटें जिससे आंखें को प्रभावित हो ऐसा लाइट भी ना लगाएं । इन नियमों का उल्लंघन करने पर ₹20000/- तक का जुर्माना का प्रावधान है।

उक्त बैठक में रायपुर शहर से 65 की संख्या में  डीजे /धुमाल संचालक उपस्थित हुए।

Post a Comment

0 Comments

Random Posts