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सुगम यातायात को बाधित कर दूकान के बाहर सामान निकालकर व्यवसाय करने वाले व्यवसाइयो के विरुद्ध यातायात पुलिस एवं नगर निगम द्वारा संयुक्त अतिक्रमण कार्यवाही ।



सुगम यातायात को बाधित कर दूकान के बाहर सामान निकालकर व्यवसाय करने वाले व्यवसाइयो के विरुद्ध यातायात पुलिस एवं नगर निगम द्वारा संयुक्त अतिक्रमण कार्यवाही ।


शहर के अति व्यस्ततम बाज़ार क्षेत्र शास्त्री मार्केट, स्टेशन रोड, पंडरी रोड एवं शंकर नगर मार्ग में अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्यवाही जारी। 


यातायात रायपुर दिनांक 29 मई 2023/

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला रायपुर से प्रशांत कुमार अग्रवाल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर से जयप्रकाश बढ़ई के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस द्वारा शहर के भीतर अति व्यस्ततम बाज़ार क्षेत्रों में यातायात को बाधित कर दुकान के बाहर सामान निकाल कर व्यवसाय करने वाले एवं अवैध तरीके से सेड लगाकर अतिक्रमण करने वाले व्यवसाइयो के विरुद्ध यातायात पुलिस एवम् नगर निगम उड़नदस्ता टीम द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर अतिक्रमन मुक्त कराया गया। 



बता दें की शहर के प्रमुख बाजार क्षेत्रों एवं व्यस्ततम मार्गों में पार्किंग की समस्या है साथ ही दुकानदारों द्वारा अपने दुकान के सामने पाटा या अन्य सामान निकालकर व्यवसाय करने के कारण पार्किंग की समस्या लगातार बनी रहती है एवं जाम की स्थिति निर्मित होती है जिसको देखते हुए यातायात पुलिस रायपुर एवं नगर निगम ने संयुक्त अभियान चलाकर थाना शारदा चौक क्षेत्र अंतर्गत शास्त्री बाजार, एवरग्रीन चौक, चिकनी मंदिर मार्ग। थाना फाफाडीह क्षेत्र अंतर्गत तेलघानी नाका, स्टेशन रोड गुरुद्वारा , थाना पंडरी क्षेत्र अंतर्गत पुराना बस स्टैंड पंडरी से लेकर अवंतीबाई चौक तक एवं थाना तेलीबांधा क्षेत्र अंतर्गत शंकर नगर मार्ग के दोनों ओर रोड किनारे अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कार्यवाही की गई एवं भविष्य में रोड पर अन्य किसी प्रकार के सामान या पाटा नहीं लगाने निर्देश दिए। 



अपील - राजधानी के व्यवसायियों से अपील है कृपया शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम सुरक्षित बनाने में यातायात पुलिस एवं नगर निगम का सहयोग करें। दुकान के बाहर सामान निकालकर दुकानदारी न करे।  न ही दुकान के बाहर सेट डालकर अतिक्रमण करें,  इससे सामान्य यातायात बाधित होता है जिससे आम नागरिकों को भारी अव्ययवस्थाओं का सामना करना पड़ता है। अतः अपील है की दुकान के अंदर ही दुकानदारी करे, दुकान के बाहर सामान निकालकर दुकानदारी करने पर सामान जप्त कर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी इसका आप स्वयं जिम्मेदार रहेगें।


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