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आपराधिक न्यासभंग के मामले में तीन आरोपी जेल दाखिल

  



अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट 


सरगुजा - आपरेशन विश्वास के तहत आपराधिक न्यासभंग के मामले में सायबर सेल के संयुक्त कार्यवाही में तीन आरोपियों को थाना बतौली पुलिस ने गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। 

                     पुलिस अधीक्षक कार्यालय से इस संबंध में मिली जानकारी अनुसार गत दिवस 06 अप्रैल को प्रार्थी प्रवीण कुमार गर्ग उम्र 28 वर्ष निवासी बतौली के द्वारा इस आशय का रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि सिल्लीगुड़ी के परमेश्वर प्रसाद शिवजी प्रसाद एण्ड कम्पनी नेहरू रोड और प्रार्थी के बीच उसके पास उपलब्ध कनकी (चांवल का टुकड़ा ) का सौदा तय हुआ। जो दिनांक 04/03/2024 को ट्रांसपोर्टर सिद्वीविनायक के संचालक पीताम्बर यादव पत्थलगांव के माध्यम से बात कर ट्रक वाहन क्रमांक जेएच 19 ए 7110 के मालिक निरंजन साहू गुमला का ट्रक वाहन किराये के तौर पर लिया गया। उक्त ट्रक में चालक विरेन्द्र तिग्गा निवासी तेलया के द्वारा बतौली खड़धोवा से कनकी 530 बोरी 28.540 टन कीमती 733478 रूपये को लोड कर रवाना किया गया। सिल्लीगुड़ी के परमेश्वर प्रसाद शिवजी प्रसाद एण्ड कम्पनी नेहरू रोड के द्वारा बताया गया कि अभी ट्रक धनबाद नहीं पहुंचा है। जिस पर प्रार्थी द्वारा पता-तलाश किये जाने पर उक्त ट्रक को वाहन मालिक निरंजन साहू के कहने पर चालक द्वारा गुमला स्थित पेट्रोल पम्प में खड़ा करा दिया गया है। और कनकी चावल को तीनों मिलकर योजनाबद्व तरीके से कहीं बेच दिये हैं। और आज - कल पैसा वापस करने की बात करते हैं, और संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है। जिस पर आरोपियों का कृत्य सदर धारा का अपराध पाये जाने पर प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को दृष्टिगत वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना बतौली एवं सायबर सेल की एक संयुक्त टीम गठित की गई और मामले के तीनों आरोपियों को पकड़ने हेतु तकनीकी और मुखबिरी माध्यम का सहारा लेकर पकड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा था। अंततः संयुक्त टीम के अथक प्रयास से तीनों आरोपियों को दीगर झारखण्ड और पत्थलगांव से घेराबंदी कर पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई। आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेकर विस्तृत पूछताछ पर बताया गया कि उक्त कनकी चांवल को बतौली से लोड कर गुमला के एक व्यापारी के पास नगद 06 लाख रूपये में बेचना बताये हैं। ट्रक मालिक निरंजन साहू ने पृथक से बताया गया कि उसके घटना में प्रयुक्त ट्रक वाहन के लिये चार नग टायर, इंश्योरेंस पर खर्च होना बताया और एक लाख रूपये ट्रांसपोर्टर पिताम्बर यादव को देना व अन्य खर्च हो जाना बताया। आरोपियों के विरूद्व धारा सदर अपराध पाये जाने से थाना बतौली पुलिस ने गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से सभी आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। इस मामले के निराकरण में थाना बतौली से प्रभारी उपनिरीक्षक चन्द्रप्रताप तिवारी, आरक्षक राजेश खलखो, एहसान फिरदौसी, अशोक भगत, भगलू भगत, ओमप्रकाश गुप्ता एवं सायबर सेल टीम सउनि अजीत मिश्रा, प्रधान आरक्षक सुधीर सिंह, आरक्षक मनीष सिंह इत्यादि की भूमिका महत्वपूर्ण रही।


गिरफ्तार आरोपीगण -


 ट्रक मालिक निरंजन कुमार साव उम्र 33 वर्ष निवासी खोरा थाना-जिला गढ़वा झारखण्ड , ट्रक चालक विरेन्द्र तिग्गा उम्र 25 वर्ष निवासी तेल्या थाना राइढ़ी झारखण्ड एवं ट्रांसपोर्टर पिताम्बर यादव उम्र 50 वर्ष निवासी दिवानपुर थाना पत्थलगांव, जिला जशपुर छत्तीसगढ़।

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