Header Ads Widget

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को मिला बीस वर्ष का सश्रम कारावास

 


अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट 


बिलासपुर - नाबालिग बालिका का अपहरण कर उनके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो जांजगीर अनिल कुमार बारा ने अलग - अलग धाराओं के तहत बीस वर्ष के सश्रम कारावास का सजा सुनाया है। पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह (भापुसे) ने तात्कालीन बलौदा थाना प्रभारी गोपाल सतपथी के उत्कृष्ठ विवेचना की सराहना की है। 



                                                    इस संबंध में बिलासपुर पुलिस से मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार प्रार्थिया ने गत वर्ष 17 जनवरी 2023 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि इसकी नाबालिक पुत्री 16 जनवरी को रात्रि साढ़े सात बजे रात्रि घर से बिना बताये कही चली गयी है। मुझे शंका है कि कोई अजात व्यक्ति मेरी नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया । प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना बलौदा में गुम इसान कमांक 05/23 अपराध कमांक 25/ 23 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना एवं पतासाजी के दौरान थाना प्रभारी गोपाल सतपथी को अपहृत बालिका एवं संदेही की मोबाईल लोकेशन एवं सीडीआर रिपोर्ट के आधार पर जम्मू में होने की सूचना पर सहायक उप निरीक्षक कृष्णपाल कंवर , प्रधान आरक्षक गजाधर पाटनवार एवं महिला आरक्षक करूणा खैरवार को जम्मू कश्मीर भेजकर अपहृत बालिका को 13 अप्रैल 2024 को जित्तो सरदार के मकान वेलीचरणा सतावरी रोड जम्मू में संदेही दिनेश निर्मलकर के कब्जे से बरामद कर थाना बलौदा लाया गया तथा पीड़िता का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया। पीड़िता  के कथन एवं डाक्टरी मुलाहिजा रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में धारा 376 भादवि , 4 पाक्सो एक्ट जोड़कर संदेही दिनेश कुमार निर्मलकर को पुलिस हिरासत में लेकर पुछताछ किया गया। पूछताछ में अपराध घटित करना स्वीकार करने एवं आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा सदर का पर्याप्त सबूत पाये जाने पर 15 अप्रैल 2023 को बलौदा थाना पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायालय भेज दिया था। पीड़िता का कथन मुलाहिजा , परिजन का कथन व अन्य साक्ष्य संग्रह कर अभियुक्त दिनेश कुमार निर्मलकर को गिरफ्तार कर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश किया गया। अभियोजन साक्षियों न्यायालयीन कथनों के अनुसार अनिल कुमार बारा अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो द्वारा आरोपी दिनेश कुमार निर्मलकर को धारा 363 भादवि अपराध के लिये पांच वर्ष का सश्रम एवं 500 रूपये का अर्थदण्ड , धारा 366 क भादवि अपराध के लिये पांच वर्ष का सश्रम एवं 500 रूपये का अर्थदण्ड , 376(2)(एन) भादवि अपराध के लिये दस वर्ष का सश्रम एवं 500 रूपये का अर्थदण्ड एवं पाक्सो एक्ट की धारा 6 के अपराध के लिये 20 वर्ष का सश्रम एवं 500 रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक चंद्र प्रताप सिंह द्वारा पैरवी किया गया। मामले की विवेचना बलौदा तत्कालिक थाना प्रभारी निरीक्षक गोपाल सतपथी के द्वारा किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर रजनेश सिंह (भापुसे) ने उत्कृष्ट विवेचना कर सश्रम कारावास दिलाये जाने पर विवेचक की उत्कृष्ट विवेचना की सराहना की है।


अभियुक्त - दिनेश कुमार निर्मलकर पिता विशंभर निर्मलकर उम्र 20 वर्ष निवासी -  जर्वे (ब) , थाना - बलौदा , जिला जांजगीर चांपा (छत्तीसगढ़)।

Post a Comment

0 Comments

Random Posts